Crime

Mandi News: जबरन दूकान खाली करवाने पर दो महिलाओं सहित मालिक को सजा

हाइलाइट्स

  • एक-एक साल के साधारण कारावास और छह-छह हजार रूपये जुर्माने
  • जुर्माना राशि अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास
  • अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के ब्यान कलमबंद

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। जबरन दूकान खाली करवाने के आरोपी दूकान मालिक सहित दो महिलाओं को अदालत ने एक-एक साल के साधारण कारावास और छह-छह हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायलय ने पुरानी मंडी निवासी प्रेम पाल गुप्ता, कुसुम गुप्ता और धनी देवी के खिलाफ भादंस की धारा 454, 448, 427 और 201 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमशः एक साल, छह-छह और तीन माह के साधारण कारावास और क्रमशः तीन हजार, एक हजार और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता संतोष सचदेव ने अपना व्यापार चलाने के लिए मालिक प्रेम लाल गुप्ता और पुष्प राज से दुकान किराए पर ली थी। इसी दौरान 22 सितंबर 2015 को वह शिमला गए हुए थे तो उन्हें सूचना मिली कि आरोपियों ने उनकी दूकान का ताला तोड़ कर उनकी दूकान का सामान फेंक दिया है और करीब दो लाख रूपये का सामान अपने साथ ले गए हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक उमेन्द्र परमार ने की। अभियोग के दौरान अभियोजन की ओर से 16 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ दूकान का ताला तोड़कर अनाधिकार प्रवेश करने और सामान को नुकसान पहुंचाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

Akhilesh Mahajan

“Work your craft; until it becomes an art form.”

Leave a Reply