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Supreme Court: बीबीसी पर बैन लगाने की हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका खारिज

हाइलाइट्स

  • पीएम मोदी की गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर आधारित डॉक्यूमेंट्री
  • एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की गई थी याचिका
  • याचिका में बीबीसी पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया

टीएनसी, संवाददाता


नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के लिए बीबीसी और बीबीसी इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू सेना अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी  को निर्देश दे कि वह भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच करे।

 

याचिका में बीबीसी पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि बीबीसी भारत में व्याप्त शांति और राष्ट्रीय अखंडता को बाधित कर रहा है।  बता दें कि बीबीसी  ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। जिसे केंद्र सरकार ने भ्रामक मानते हुए इस पर बैन लगा दिया था। प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और वीरेंद्र कुमार सिंह ने भारत में बीबीसी के संचालन पर ही बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जो आज खारिज कर दी गई है।

Akhilesh Mahajan

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