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Mandi News: आठ ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक को एक साल कठोर कारावास की सजा

 

हाइलाइट्स

  • दस हजार रूपये जुर्माने भी करना होगा अदा

  • सत्र न्यायधीश की विशेष अदालत का फैसला

  • कोटली बस स्टैंड के पास पकड़ा गया था युवक

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। हेरोइन सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सत्र न्यायधीश की विशेष अदालत (1) के न्यायालय ने जोगिन्द्र नगर तहसील के तुराल (मनारू) नौहली निवासी वीरभद्र सिंह पुत्र रोशन लाल के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार सात जनवरी 2021 को सदर पुलिस थाना का दल गश्त करता हुआ कोटली बस स्टैंड के पास पहुंचा तो उन्होने देखा कि एक व्यक्ति यात्रियों के बैठने के बेंच बैठा हुआ था। उक्त व्यक्ति ने तीन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने अपनी जैकेट की जेब के कुछ निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया और फेंकी गई वस्तु को पैर के नीचे छिपाने की कोशीश करने लगा। इस पर मुख्य आरक्षी टेक चंद ने आरोपी से इस बारे में पूछताछ की तो वह इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ऐसे में मुख्य आरक्षी ने गवाहों के सामने फेंकी गई वस्तु को उठाया तो उन्हें एक पारदर्शी पाउच में 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में लिया था। तहकीकात पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने अभियोग की पैरवी की। अभियोजन की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 के तहत हेरोइन रखने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।


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Akhilesh Mahajan

“Work your craft; until it becomes an art form.”

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