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Mandi News: चरस रखने के आरोपी को छह साल कठोर कारावास

हाइलाइट्स

  • आरोपी को 60,000 रूपये जुर्माना भी भरना होगा
  • विशेष न्यायधीश-एक की अदालत ने सुनाया फैसला
  • 18 फरवरी 2014 को बल्ह पुलिस थाना ने पकड़ा था मामला

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। चरस सहित पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह साल के कठोर कारावास और 60,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायधीश-एक की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर नई दिल्ली के ककशैला (उत्तम नगर) निवासी सोमवीर उर्फ सोनू पुत्र उमेद सिंह को छह साल के कठोर कारावास और साठ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 फरवरी 2014 को बल्ह पुलिस थाना का दल एएसआई जोगिन्द्र सिंह की अगुवाई में लवाण गलू के पास नाकाबंदी पर तैनात था। इसी दौरान आरोपी गोहर से बग्गी की ओर एक बैग उठाए हुए आया। पुलिस को देख कर उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने उसे काबू किया। जब आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को बैग में से 620 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लिया था। तहकीकात पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अभियोग के दौरान सात गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चरस की तस्करी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

 

Akhilesh Mahajan

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