कोर्ट ने 18000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई
अदायगी न की तो तीन माह अतिरिक्त कारावास
बल्ह थाना में दर्ज है मुकदमा, 16 गवाहों के हुए ब्यान
टीएनसी, संवाददाता
मंडी। विशेष न्यायाधीश मंंडी की अदालत ने सतीश कुमार उर्फ़ बिच्छु पुत्र हीरा सिंह गांव डडौर तहसील सुंदरनगर को प्रतिबंधित नशीली दवा की 17 गोलियां रखने का अपराध सिद्ध होने पर 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 18000 जुर्माने के भी आदेश जारी किए हैंं।जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संंबंधित 16 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।
03/02/2021 को पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर मैरामसीत स्थित सतीश कुमार उर्फ़ बिच्छु के रिहायशी कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कमरे से प्रतिबंधित नशीली दवा की 17 गोलियां बरामद की गई। दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह ने अदालत में दायर किया था।
कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी मंंडी