Himachal

Mandi News: सकोहडी पुल से रेहडिय़ां हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 

टीएनसी, संवाददाता


मंंडी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार क  मंडी नगर निगम के कमीशनर द्वारा लिए एक फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। बता दें क‍ि गत टाउन वैंडिंग कमेटी में स्‍थान को लेकर विवाद हो गया था और यूनियन ने इसे वैंडिंग जोन बनाने की मांग की थी, जिसके लिए बैठक एक सब कमेटी गठित की गई थी। जिसे 20 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन आयुक्‍त ने 15 मई को शहर में 39 रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए चयनित करने की अधुसूचना जारी कर दी थी और इस वैंडिंग जोन का नाम बदल कर सकोहडी पुल से सकोढी खड्ड और उसे टारना रोड़ की तरफ नोटिफाई कर दिया और फिर जो 9 रेहड़ी वाले पिछले बीस साल से यहां रेहड़ी लगा रहे हैं उन्हें यहां से हटने के लिए 16 मई को नोटिस जारी हुआ था।

 

इन्‍होने दायर की याचिका

इसके खिलाफ यूनियन के सहयोग से रमेश कुमार, कुलदीप कुमार, हेमराज, रमेश, बालक राम, सुरेश कुमार, शिवराम, दर्शनु और नगीना देवी ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शिखा चौहान के माध्यम से याचिका दायर कर दी थी और आज हाईकोर्ट के बैंच नंबर एक में इसकी सुनवाई हुई और इन रेहड़ी-फड़ी वालों को यहां से हटाने पर रोक लगा दी है।

 

 

Akhilesh Mahajan

“Work your craft; until it becomes an art form.”

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