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Mandi News: चेक बाउंस के आरोपी को 4 माह कारावास

 

  • छह लाख रूपये हर्जाने की सजा

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 4 माह के साधारण कारावास और 6,00,000 रूपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन के न्यायलय ने औट तहसील के टकोली (नगवाईं) निवासी श्याम लाल पुत्र ज्ञान चंद की शिकायत पर निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर औट तहसील के किगस (पनारसा) निवासी पूरब राम पुत्र शिव राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी पूरब ने विधिक देनदारी के तहत शिकायतकर्ता को तीन लाख पचास हजार रूपये का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस आरोपी को जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न कर पाने पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

Akhilesh Mahajan

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