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Mandi News: पत्नी की हत्या के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास

 

हाइलाइट्स

  • आरोपी को 10,000 रूपये जुर्माने की भी सजा

  • जुर्माना  अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावा

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। पत्नी की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (एक) के न्यायलय ने भादंस की धारा 304(II) के तहत अभियोग साबित होने पर कोटली तहसील के चल्याडा (सेहली) गांव निवासी भीखम राम पुत्र पाजी राम को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 13 अगस्त 2015 को आरोपी के भाई नागणु राम ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई भीखम अपनी पत्नी रमा देवी से अपने घर के अंदर डंडे से मारपीट कर रहा था और उसने पत्नी को मारपीट के बाद नग्न अवस्था में बाहर आंगन में फेंक दिया है। पुलिस ने मौका पर पहुंच कर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अपनी तहकीकात शुरू की थी। इस मामले की तहकीकात सदर थाना प्रभारी टेक सिंह भंगालिया ने की। तहकीकात पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही और चानन सिंह ने की। अभियोजन की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए 26 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ पत्नी की गैर इरादतन हत्या करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।


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Akhilesh Mahajan

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