Jogindernagar News: महिला से सामूहिक गैंगरेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दर्ज की पहली चार्जशीट
हाइलाइट्स
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600 पन्नों की चार्जशीट में 31 गवाहों को शामिल किया
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आईपीसी की चार धाराओं के तहत सजा दिलाने का प्रयास
टीएनसी, संवाददाता
जोगिंद्रनगर(मंडी)। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में महिला से सामूहिक गैंगरेप और दर्दनाक हत्या मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ पहली चार्जशीट न्यायालय में दर्ज करवा दी है। 600 पन्नों की इस चार्जशीट में 31 गवाहों को शामिल कर पुलिस ने आईपीसी की चार धाराओं के तहत आरोपितों को सजा दिलाने का प्रयास किया है। वीरवार को स्थानीय न्यायालय में चार्जशीट दर्ज करवाने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि रिकॉर्ड 45 दिनों में पुलिस ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में पहली चार्जशीट न्यायालय में दर्ज करवाई है। इसमें पांच आरोपितों को सजा दिलाने के लिए 31 गवाह शामिल किए हैं। बताया कि डीएनए व फोरैंसिक रिर्पोट का इंतजार अभी किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस दूसरी चार्जशीट भी न्यायालय में दर्ज करेगी। मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में महिला से सामूहिक बलात्कार और हत्या का यह मामला नौ अक्तूबर को पुलिस थाने में दर्ज हुआ था जिसकी जांच स्वयं पुलिस थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने की। पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सांबशिवन और डीएसपी पधर संजीव सूद ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया था। हत्या व सामूहिक बलात्कार मामले में नामजद आरोपित न्यायायिक हिरासत में है। इस घृणित अपराध के चलते आरोपितों की जमानत भी खारिज हो चुकी है। वहीं दो नाबालिगों को सुधार गृह में रखा गया है।
पुलिस की चार्जशीट में इन धाराओं में आरोपितों को आजीवन कारावास और सजा का है प्रावधान
मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोप में पुलिस ने न्यायालय में दर्ज चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302, 376, 201 और 34 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है। आरोप साबित हो जाने पर आरोपितों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और फांसी का भी प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 व 34 में भी आजीवन कारावास की सजा शामिल है। जबकि 201 के तहत सात साल की सजा आरोप साबित होने पर हो सकती है।