हिमाचल के लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हर माह पत्नी को देने होंगे चार लाख
हाइलाइट्स
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उदयपुर के फैमिली कोर्ट 3 ने जारी किए आदेश
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आमेट की राजकुमारी सुदर्शना से हुई है विक्रमादित्य की शादी
टीएनसी, नेटवर्क
उदयपुर/शिमला। उदयपुर की अदालत में चल रहे घरेलु हिंसा के मामले में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह को एक आदेश जारी हुए हैं। जिसमें उन्हें अपनी पत्नी को हर माह 4 लाख रूपए भरण-पोषण के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 से शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। वरिष्ठ वकील भंवरसिंह देवड़ा के अनुसार केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में चार लाख की राशि देनी होगी। यह अंतरिम प्रार्थना पत्र सुदर्शना देवी की ओर से दायर किया गया था, जिसपर फैसला सुनाया गया है।
पारिवारिक न्यायालय का बड़ा फैसला
विक्रमादित्य सिंह के मामले में सुनाया फैसला
पत्नी सुदर्शना कुमारी को मासिक 4 लाख रुपए देने का आदेश#RajasthanWithNews18 pic.twitter.com/ij7VQa2ulz— News18 Rajasthan (@News18Rajasthan) February 16, 2024
आमेट की राजकुमारी सुदर्शना से हुई थी विक्रमादित्य सिंह की शादी
33 वर्षीय विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। गत वर्ष 2021 में उनके पिता की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को बुशहर-शिमला का राजा बनाया गया था। उनकी शादी मेवाड़ के आमेट रियासत की राजकुमारी सुदर्शना सिंह चुण्डावत से 8 मार्च 2019 को जयपुर के कानोतागढ़ पैलेस में हुई थी। सुदर्शना सिंह का परिवार उदयपुर स्थित आमेट की हवेली में रहता है।
सुदर्शना सिंह ने पति और ससुराल वालों पर लगाए आरोप
सुदर्शना सिंह के मुताबिक उनके ससुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौत के बाद पति विक्रमादित्य सिंह उन्हें प्रताड़ित करने लगे। जिसमें उनकी सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता तथा ननदोई अंगद सिंह पति का साथ देते थे। सुदर्शना सिंह चुण्डावत ने यह भी आरोप लगाया कि पति विक्रमादित्य सिंह के चंड़ीगढ़ की अमरीन नामक युवती से संबंध हैं और वह उनसे शादी करना चाहते हैं। जिसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। जिस पर वह उदयपुर लौट आई और यहां अपने पिता के घर रहने लगी।