High Court : 3 मार्च को होगी सीमेंट फैक्ट्रियों के बंद होने के मामले की सुनवाई
हाइलाइट्स
अवकाश के चलते हाईकोर्ट ने जारी की तिथि
जनहित याचिका को लेकर होनी है सुनवाई
सुलह करवाके विवाद निपटाने की है मांग
35 हजार के करीब लोग बंद से हो रहे प्रभावित
टीएनसी, संवाददाता
शिमला। अदाणी कंपनी द्वारा बंद की गई दाड़लाघाटा और बरमाना सीमेंट फैक्ट्रियों से जुड़े मामले में सुनवाई अब 3 मार्च होगी। अवकाश के चलते हाइकोर्ट ने सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में रखी गई है। 16 जनवरी से 26 फरवरी तक कोर्ट में अवकाश होगा, जिसके चलते ऐसा हुआ है। बता दें कि हाईकोर्ट ने फैक्ट्रियां बंद पर अदाणी कंपनी और सुक्खू सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सीमेंट फैक्ट्रियां बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी पक्षों के साथ बात चल रही है। जल्द ही सकारात्मक निर्णय आएगा। सब कुछ सामान्य किया जा रहा है।
यह था जनहित याचिका में
यह जनहित याचिका रजनीश शर्मा ने दायर की। जिसमें कहा गया कि बिना पूर्व सूचना के इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेकों परिवारों पर विस्थापन का संकट आ गया है। दोनों फैक्ट्रियों में सीधे तौर पर 7500 के करीब ट्रांसपोर्टर जुड़े हैं, जिनके सैंकड़ों पारिवारिक सदस्यों पर जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। याचिका में कंपनी और ट्रांस्पोर्टरों के बीच सुल का रास्ता तलाशने की मांग सरकार से की गई है।