Conviction: चरस तस्कर को चार साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना

 

हाइलाइट्स

  • स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंद्रनगर न्यायालय ने सुनाया फैसला

  • 3 नवंबर 2014 को जोगिंद्रनगर पुलिस ने गलू के पास पकड़ी थी चरस

टीएनसी, संवाददाता


जोगिंद्रनगर(मंडी)। स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंद्रनगर न्यायालय ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को चार साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में अतिरिक्त छह माह की कैद की भुगतनी होगी। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को जोगिंद्रनगर पुलिस गलू के पास नाका लगाया था। इस दौरान दोपहर बाद करीब 4:25 बजे गुम्मा की तरफ से एक सफेद रंग की कार आई। जिससे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी को भगाकर जोगिंद्रनगर की तरफ ले गया। जिस पर पुलिस को शक हुआ व पुलिस ने अपनी गाड़ी से आरोपी का पीछा किया। आरोपी को कार सहित दो मोड़ आगे चीड़ के जंगल में रोका और तलाशी के दौरान चालक सीट के नीचे से एक बैग मिला। जिसकी तलाशी लेने पर उससे 800 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर जोगिंद्रनगर पुलिस थाना में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान अदालत में दायर किया। मामले में दस गवाह न्यायालय में पेश किए गए। गवाही व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी राणजीत सिंह निवासी सिरत डाकघर मोहटली जिला कांगड़ा को चार साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।


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