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Mandi News: दुराचार के दोषी को 7 साल कठोर कारावास

  • जिला के सत्र न्यायलय ने आरोपी कपिल देव की अदालत का फैसला
  • 30 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश, न देने पर पंद्रह माह की कैद

टीएनसी, संवाददाता


मंडी। दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला के सत्र न्यायलय ने आरोपी कपिल देव के खिलाफ भादंस की धारा 376 और 506 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे सात साल और एक साल के कठोर कारावास तथा 25 हजार और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के द्वारा जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

यह है मामला 

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 मार्च 2015 को पीड़िता जंगल में भेड़ें चरा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पीडिता को जंगल में अकेला पाकर तेजधार हथियार (टोका) से डरा धमकाकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता और बाद में उसके पति को फोन करके जान से मार देने की धमकी भी दी थी। पीडिता ने इस बारे में महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था।

 

15 गवाहों के ब्यान हुए

अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए 15 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ दुराचार करने और जान से मारने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

Akhilesh Mahajan

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